निर्भया केस: जेल में प्रताड़ना दया के लिए कोई आधार नहीं है: सुप्रीम कोर्ट

निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में दोषी मुकेश को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. राष्ट्रपति द्वारा याचिका खारिज किए जाने के खिलाफ लगाई गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आर बानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस ए एस बोपन्ना की बेंच ने यह फैसला सुनाया. फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने खुद को संतुष्ट करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजे गए सारे दस्तावेजों को देखा. गृहमंत्रालय ने सारे दस्तावेज राष्ट्रपति तो भेजे थे. याचिका में कोई मेरिट नहीं है. जेल में प्रताडना दया के लिए कोई आधार नहीं है.

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