EWS को 10 फीसदी आरक्षण पर SC की मुहर के बाद क्या बोले याचिकाकर्ता के वकील
ईडब्ल्यूएस आरक्षण यानी आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग को दस फीसदी आरक्षण दो हजार उन्नीस में केंद्र सरकार ने दिया था. उसको चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ ने एक फैसला सुनाया है और तीन दो के बहुमत से संवैधानिक ठहराया है. इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील ने बात की आशीष भार्गव ने.
from Videos https://ift.tt/PRWM3LE
from Videos https://ift.tt/PRWM3LE
Comments
Post a Comment